छापेमारी में निरीक्षण के दौरान रूद्रपुर में 02 व्रत वाले चिप्स, काशीपुर में 01 दूध, 01 घी एवं 02 पनीर, के कुल 06 नमूने जांच हेतु लिये गये।
छापेमारी में निरीक्षण के दौरान रूद्रपुर में 02 व्रत वाले चिप्स, काशीपुर में 01 दूध, 01 घी एवं 02 पनीर, के कुल 06 नमूने जांच हेतु लिये गये।
काशीपुर स्थित एक दुग्ध डेयरी को एक्सपायर्ड व खाद्य पंजीकरण के चलते लाईसेंस बनाने हेतु नोटिस दिया गया।
रुद्रपुर /काशीपुर। आज दिनांक 24.09.2025 को आयुक्त महोदय, मुख्यालय, जिलाधिकारी, ऊधम सिंह नगर द्वारा जारी निर्देशों के क्रम में त्यौहारी सीजन को मद्देनजर रखते हुए आम जनमानस को सुरक्षित एवं गुणवत्तायुक्त खाद्य एवं पेय पदार्थों की उपलब्धता सुनिश्चित किये जाने हेतु दिये गये निर्देशों के अनुपालन में जनपद ऊधम सिंह नगर में सघन अभियान और छापेमारी के तहत श्री आर.एस. कठायत, उपायुक्त कुमाऊँ मण्डल के नेतृत्व में डा० प्रकाश फुलारा, सहायक आयुक्त, ऊधम सिंह नगर, श्रीमती अपर्णा साह, वरिष्ठ खाद्य सुरक्षा अधिकारी, काशीपुर, श्रीमती आशा आर्या खाद्य सुरक्षा अधिकारी, रूदपुर द्वारा रूद्रपुर एवं काशीपुर में छापेमारी की कार्यवाही करते हुए खाद्य प्रतिष्ठानों का औचक निरीक्षण किया गया। छापेमारी में निरीक्षण के दौरान रूद्रपुर में 02 व्रत वाले चिप्स, काशीपुर में 01 दूध, 01 घी एवं 02 पनीर, के कुल 06 नमूने जांच हेतु लिये गये। नमूनों को जांच हेतु राजकीय खाद्य एवं औषधि प्रयोगशाला, रूद्रपुर, ऊधम सिंह नगर में भेजा जा रहा है। काशीपुर स्थित एक दुग्ध डेयरी को एक्सपायर्ड व खाद्य पंजीकरण के चलते लाईसेंस बनाने हेतु नोटिस दिया गया। सहायक आयुक्त, ऊधम सिंह नगर द्वारा सभी प्रतिष्ठानों के स्वामी/विक्रेताओं को संदिग्ध खाद्य पदार्थों को विक्रय नहीं करने के निर्देश दिये गये। सभी खाद्य कारोबारकर्ताओं को निर्देशित किया गया है कि यदि किसी भी खाद्य कारोबारकर्ता द्वारा एफ०एस०एस०ए० एक्ट 2006 के मानकों के अनुरूप नहीं पाये जाने वाले खाद्य एवं पेय पदार्थों का विक्रय/संग्रहण/निर्माण किया जाता है एवं बिना पंजीकरण / लाईसेंस के खाद्य कारोबार किया जाता है तो उसके विरूद्ध कठोर विधिक कार्यवाही की जायेगी, साथ ही सभी खाद्य कारोबारियों को निर्देशित किया गया कि खाद्य पदार्थों के क्रय बिलों पर FSSAI LIC NO. अंकित होना चाहिये। बाह्य प्रदेशों से केवल पंजीकृत / लाईसेंसधारी खाद्य कारोबारकर्ता से ही खाद्य पदार्थों को क्रय करने के निर्देश दिये, एवं खाद्य पदार्थों के क्रय विक्रय करने का दैनिक रिकोर्ड रखने के लिए कहा गया। साथ ही आम जनमानस से अपील की गई कि खाद्य एवं पेय पदार्थों को खरीदते समय निर्माण तिथि/उपभोग की तिथि व खाद्य कारोबारकर्ता का खाद्य लाईसेंस एवं पंजीकरण अवश्य देख लें तथा निम्न गुणवत्ता, अस्वछकर एवं अस्वस्थ्यकर खाद्य सामग्री विक्रय किये जाने पर टोल फ्री नम्बर 18001804246 पर शिकायत कर सकते हैं।

