रूद्रपुर स्थित रेस्ट्रोरेंट एवं होटलों का औचक निरीक्षण किया गया, तथा खाद्य पदार्थों के 08 नमूने भरे गये …

रूद्रपुर। 28 मई, 2024- माननीय न्यायालय न्याय निर्णायक अधिकारी/अपर जिला मजिस्ट्रेट (वि०/रा०) ऊधम सिंह नगर अशोक कुमार जोशी ने एफ०एस०एस० एक्ट 2006 के मानकों के अनुरूप न पाये जाने वाले खाद्य पदार्थ को विक्रय/संग्रहण/निर्माण करने वाले खाद्य कारोबारकर्ता को कुल पैंतीस हजार (35,000) रू० का अर्थ दण्ड अधिरोपित किया है। जिला अभिहित अधिकारी, ऊधम सिंह नगर डा० प्रकाश फुलारा द्वारा अवगत कराया गया कि पूर्व में संग्रहित नमूने जिसमें से राज्य खाद्य एवं औषधि जांच प्रयोगशाला रूद्रपुर की जांच रिपोर्ट में मानको के अनरूप न पाये जाने वाले खाद्य पदार्थ जीरा (पैक्ड) की बिक्री पर 35000.00 रु० का अर्थदण्ड अधिरोपित किया गया है। साथ ही रूद्रपुर स्थित रेस्ट्रोरेंट एवं होटलों का औचक निरीक्षण किया गया, तथा खाद्य पदार्थों के 08 नमूने भरे गये, साथ ही निरीक्षण में खाने की गुणवत्ता एवं साफ-सफाई बनाये रखने के निर्देश भी दिये गये एवं सभी खाद्य कारोबारकर्ताओं को निर्देशित किया गया है कि यदि किसी भी खाद्य कारोबारकर्ता द्वारा एफ०एस०एस० एक्ट 2006 के मानकों केे अनुरूप न पाये जाने वाले खाद्य एवं पेय पदार्थों का विक्रय/संग्रहण/निर्माण किया जाता है तो उसके विरूद्ध कठोर विधिक कार्यवाही की जायेगी, तथा आम जनमानस से अपील की गई कि खाद्य एवं पेय पदार्थों को खरीदते समय निर्माण तिथि/उपभोग की तिथि व खाद्य कारोबारकर्ता का खाद्य लाईसेंस एवं पंजीकरण अवश्य देख लें तथा निम्न गुणवत्ता, अस्वछकर एवं अस्वस्थ्यकर खाद्य सामग्री विक्रय किये जाने पर टोल फ्री नम्बर 18001804246 पर शिकायत करें।

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